Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2024: Online Registration, Login & Apply

नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए आर्टिकल में आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में की यह योजना किस उद्देश्य से शुरू की गयी इस योजना का लाभ कैसे लेना है इस योजना में आवेदन कैसे करना है योजना का पैसा कैसे मिलेगा और तो और कौन कौन आवेदन कर सकते हैं और कैसे तोह यह आर्टिकल बहुत काम का होने वाला है इसलिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ते रहिये तोह चलिए फिर आर्टिकल को शुरू करते हैं

प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना

हमारे देश भारत में ज्यादातर लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और उनको अनेक समस्याओ का सामना करना पड़ता है और उसमे सबसे बड़ी समस्या होती है आर्थिक समस्या, और सरकार ने ऐसे ही क्षेत्र में काम करने वाले लोगो की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री मानधन योजना की शुरुआत की है जिसके तहत भारत सरकार ऐसे लोगो को तीन हजार रूपए की पेंशन उनके बैंक खाते में दी जाती है

सरकारी कर्मचारियों, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सदस्य, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) सदस्य या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) सदस्यों के लिए यह प्रणाली उपलब्ध नहीं है। इस कार्यक्रम में शामिल कर्मचारियों पर कोई आयकर नहीं लगाया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में कई श्रमिक पहलों का शुभारंभ हुआ है, जिनमें असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के वित्तीय संघर्षों को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल भी शामिल है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन राशि प्रदान करेगी।

ये कर्मचारी, जो प्रति माह ₹15,000 या उससे अधिक अर्जित करते हैं, भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी को इस पहल की घोषणा की थी।

इस लेख में आप जानेंगे कि Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है। आपकी जानकारी के लिए, हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इस क्षेत्र के श्रमिकों, जैसे कि ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, मजदूर, दर्जी, राजमिस्त्री, भट्ठा श्रमिक आदि, सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। आवेदन कैसे करें, आधिकारिक लिंक कहां मिलेगा और विस्तृत जानकारी के लिए अंत तक पढ़ें।

विवरणजानकारी
योजना का नामप्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
लाभार्थीअसंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जैसे ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, मजदूर, दर्जी, राजमिस्त्री, भट्ठा श्रमिक आदि
अयोग्यसरकारी कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सदस्य, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) सदस्य, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) सदस्य
आयकरयोजना में नामांकित कर्मचारियों पर आयकर नहीं लगेगा
आय सीमा₹15,000 या उससे अधिक प्रति माह कमाने वाले कर्मचारी
पेंशन राशिसरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रदान की जाएगी
घोषणा तिथि1 फरवरी
घोषककेंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल
आवेदन प्रक्रिया– आवेदन कैसे करें, आधिकारिक लिंक और विस्तृत जानकारी के लिए लेख के अंत तक पढ़ें

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभ (Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Benefits)

  • पात्रता: असंगठित क्षेत्र में कार्यरत और आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आय सीमा: मासिक वेतन ₹15,000 से कम होना चाहिए।
  • पेंशन: लाभार्थी बनने से पहले किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
  • पेंशन राशि: सरकार ₹3000 की मासिक पेंशन प्रदान करेगी।
  • योगदान अवधि: 18 से 40 वर्ष की अवधि के लिए नियमित योगदान देना आवश्यक होगा।
  • पेंशन भुगतान: पेंशन का भुगतान केवल 60 वर्ष की आयु के बाद शुरू होगा।
  • आयकर: आयकर विभाग को कर अदा करने वाले कर्मचारी पात्र नहीं होंगे।
  • योगदान विकल्प: सालाना, छमाही, या मासिक योगदान

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य (Shram Yogi Mandhan Yojana Objective)

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मूल उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मासिक पेंशन प्रदान करके वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थियों को ₹3,000 की मासिक पेंशन प्राप्त होगी, जिससे वे बुढ़ापे में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र जीवन जी सकेंगे। इस धनराशि के माध्यम से, वे अपने वित्तीय आवश्यकताओं को सहजता से पूरा कर सकेंगे।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2024 के माध्यम से, सरकार श्रम योगियों को सशक्त बनाने और उन्हें सक्षम बनाने की दिशा में प्रयासरत है। भारत सरकार अपनी विभिन्न सरकारी पहलों के माध्यम से वंचित और श्रमिक वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने और आर्थिक सहायता प्रदान करने की आशा करती है।

पीएम श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता (Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Eligibility Criteria)

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए आवेदक को असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक की मासिक आय ₹15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, पात्र व्यक्ति को EPFO, NPS, और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए। योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास एक मोबाइल फोन और आधार संख्या (Aadhaar Card) होना भी अनिवार्य है। साथ ही, Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के तहत एक बचत खाता (Savings Bank Account) का होना भी आवश्यक है

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के प्रमुख दस्तावेज

  • आधार कार्ड: इस योजना के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड अनिवार्य है।
  • पहचान पत्र: मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि पहचान पत्र भी जमा करना होगा।
  • बैंक खाता पासबुक: मासिक पेंशन सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी, इसलिए बैंक पासबुक होना जरूरी है।
  • पता प्रमाण: आप जिस स्थान पर रह रहे हैं, उसका पता और संपर्क जानकारी भी देना होगा।
  • आयु प्रमाण: अपनी उम्र साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे।
  • स्व-घोषणा पत्र: एक स्व-घोषणा पत्र भी जमा करना आवश्यक है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी

  • लाभार्थी श्रेणी: इस योजना का लाभ केवल असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को मिलेगा।
  • शामिल पेशे: इसमें रेहड़ी-फड़ी वाले, खेत मजदूर, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, दर्जी, मोची, रिक्शाचालक, नाई, धोबी, लुहार, कुम्हार आदि शामिल हैं।
  • आयु सीमा: योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आय सीमा: आवेदक की मासिक आय ₹15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • बैंक खाता: आवेदक का बैंक खाता उनके आधार कार्ड से जुड़ा होना जरूरी है।
  • अन्य पेंशन योजनाएँ: आवेदक को केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए।

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan के लिए आवेदन कैसे करे? ( Shram Yogi Mandhan Yojana Online Registration )

अब बात करते हैं की प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन कैसे करना है तोह आवेदन करने के लिए आपको इनकी ऑफिसियल साइट पर चलें जाना हैं इनकी ऑफिसियल साइट मानधन पर जाकर आप ऑफिसियल और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हो और आवेदन कर सकते हो इसी के साथ ही आप कॉमन सर्विस सेण्टर ( csc ) पर जाकर भी आवेदन कर सकते हो कॉमन सर्विस केंद्र पर आवेदन करने की प्रक्रिया हम आपको निचे बता रहे हैं जिसे पढ़कर आप इस योजना में आवेदन कर पाएंगे

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए मानधन के ऑफिसियल पोर्टल पर जाए
  • वेबसाइट का होमपेज आपके सामने ओपन हो जायेगा अब वहां आपको new enrollment लिखा मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है
  • उसके बाद आपको सेल्फ एनरोलमेंट लिखा मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है
  • अब आपको अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी डालकर लॉगिन कर लेना है
  • लॉगिन करने के बाद सर्विसेज बटन पर क्लिक करे और एनरोलमेंट पर क्लिक करे
  • उसके बाद आपके सामने तीन योजनाए दिखेगी लेकिन आपको प्रधानमंत्री मानधन योजना पर क्लिक कर देना है
  • आगे जाकर आपसे पूछा जायेगा की आपके पास ई श्रम कार्ड है या नहीं यदि है तोह यस और नहीं है तोह नो पर क्लिक करे
  • आखिर में आपको सारी डिटेल्स भरकर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है

पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत पेंशन दान की प्रक्रिया (PM Shram Yogi Mandhan Yojana Donation Process)

  1. सबसे पहले, Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. होमपेज पर आप दो मुख्य विकल्प देखेंगे: “दान” और “पेंशन”।
  3. इनमें से “दान” या “पेंशन” विकल्प पर क्लिक करें।
  4. इसके बाद, आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा।
  5. यहाँ पर आपको “सीएससी वीएलई” या “सेल्फ लॉगिन” का विकल्प चुनना होगा।
  6. लॉगिन करने के बाद, “डोनेट पेंशन” विकल्प को सेलेक्ट करें।
  7. आपकी स्क्रीन पर फिर एक नया पेज खुलेगा।
  8. इस पृष्ठ पर, पेमेण्ट प्रोसेस पूरी करने के लिए अपनी भुगतान जानकारी भरें।

बस इतना ही, इस प्रक्रिया के जरिए आप पेंशन दान कर सकते हैं।

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana की मुख्य जानकारी (Main Information About Shram Yogi Mandhan Yojana)

इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है, आवेदन कर सकते हैं। योजना के लाभ के लिए आवेदक का न्यूनतम वेतन ₹15,000 या उससे कम होना चाहिए और वे किसी अन्य पेंशन योजना से लाभ प्राप्त नहीं कर रहे होने चाहिए। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ₹3,000 की मासिक पेंशन प्राप्त होगी। पेंशन प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी को 18 से 40 वर्ष की आयु के दौरान योजना में निवेश करना होगा, और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

कर-भुगतान करने वाले नागरिक इस योजना के पात्र नहीं हैं। लाभार्थी मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर योगदान कर सकते हैं। यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को पेंशन राशि का 50% मिलेगा, जिसे लाभार्थी के नामित व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लाभ उठाने के लिए किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।

Conclusion of PM Shram Yogi Mandhan Yojana

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनके बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। फरवरी 2019 में लांच की गई इस योजना के तहत, उन श्रमिकों को जो प्रति माह ₹15,000 से कम कमाते हैं, 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह ₹3,000 की पेंशन प्रदान की जाती है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समावेशन, आर्थिक सुरक्षा, और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इसके लिए पात्रता की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है, और लाभार्थी को एनपीएस, ईपीएफओ या ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। यह योजना ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकृत की जा सकती है, जिससे बुढ़ापे के वित्तीय बोझ को कम किया जा सके और देश के सबसे कमजोर नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सके।

क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, पात्र लाभार्थियों को प्रति माह ₹3,000 की पेंशन प्राप्त होती है।

इस योजना के लिए पात्रता क्या है?

योजना के लिए पात्रता की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच है। लाभार्थी का मासिक वेतन ₹15,000 से कम होना चाहिए और वे एनपीएस, ईपीएफओ या ईएसआईसी के सदस्य नहीं होने चाहिए।

पेंशन प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा?

लाभार्थियों को योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के दौरान निवेश करना होगा। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उन्हें ₹3,000 की मासिक पेंशन मिलेगी।

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना, और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना है।


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